नागरिक अपनी सम्पत्ति का नामांकन कराकर छूट का लाभ प्राप्त करें - आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल

उज्जैन: क्रायसीस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कोरोना महामारी के दृष्टिगत नामांकन के बकाया प्रकरणो में लगने वाले विलंब शूल्क में छूट प्रदान किये जाने हेतु सूझाव दिये गये थे। उक्त सूझाव एवं शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशो के क्रम में आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा बकाया नामांकन प्रकरणो में लगने वाले सरचार्ज में छूट प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जाकर निगम प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर निगम प्रशासक श्री आनंद कुमार शर्मा द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए कोविड 19 को दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन निर्देशानुसार नामांकन विलम्ब सरचार्ज (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर तक की छूट प्रदान किये जाने हेतु संकल्प पारित किया गया है।


उपरोक्त छूट अन्तर्गत ऐसे भवन भूमि स्वामी जिनके द्वारा सम्पत्ति क्रय किये जाने के उपरांत अपनी सम्पत्ति का नामांकन नहीं कराया गया है अथवा निगम में नामांकन हेतु आवेदन नहीं किया गया है वे अपने सम्बंधित झोन कार्यालय पहुंच कर अपनी सम्पत्ति का नामांकन कराना सुनिश्चित करें। सम्पत्ति क्रय किये जाने के उपरांत नामांकन आवेदन में यदि विलम्ब किया जाता है तो सम्बंधित भवन भू स्वामी पर आवेदन जमा किये जाने की निर्धारित अवधी पश्चात् विलम्ब अवधी के आधार पर सरचार्ज (पेनल्टी) अधिरोपित की जावेगी।


आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि जिन भवन भूस्वामियों द्वारा अब तक अपनी सम्पत्ति का नामांकन नहीं कराया है वे 31 दिसम्बर के पूर्व अपने सम्बंधित झोन कार्यालय में पहुंच कर आवेदन कर नामांकन आवेदन में विलम्ब के कारण लगे सरचार्ज (पेनल्टी) में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। उक्त छुट अंतर्गत ऐसे भवन भू स्वामी भी छुट का लाभ प्राप्त कर सकते है जिन्हे सम्पत्ति क्रय किये वर्षो हो गये हो तथा उनके द्वारा अब तक नामांकन नही कराया गया है।


31 दिसम्बर के बाद लगेगा नामांकन विलम्ब शुल्क


ऐसे भवन भूमि स्वामी जिनके द्वारा सम्पत्ति क्रय किये जाने के उपरांत सम्पत्ति का नामांकन नहीं कराया गया है अथवा निगम में नामांकन हेतु आवेदन 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत नहीं किया गया जाता है तो मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 (1), (3) एवं (5)(1) के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार विलंब शुल्क वसूला जाएगा:-


विवरण स्वत्व अंतरित हेतु निर्धारित समयावधि प्रस्तावित विलंब शुल्क


 


धारा 167 (1) के प्रावधान अनुसार 03 मास के भीतर निःशुल्क


06 माह के पूर्व 500/-


12 माह के पूर्व 1000/-


18 माह के पूर्व 1500/-


24 माह के पूर्व 2000/-


24 माह के उपरांत, परन्तु 36 माह के पूर्व 3000/-


36 माह के उपरान्त 5000/-


 


धारा 167 (3) के प्रावधान अनुसार 03 मास के भीतर निःशुल्क


06 माह के पूर्व 250/-


12 माह के पूर्व 500/-


18 माह के पूर्व 750/-


24 माह के पूर्व 1000/-


24 माह के उपरांत, परन्तु 36 माह के पूर्व 1500/-


36 माह के उपरान्त 2500/-


 


धारा 167 (5)(1) के प्रावधान अनुसार 15 दिवस के भीरत निःशुल्क


03 मास के भीतर 200/-


06 माह के पूर्व 400/-


12 माह के पूर्व 700/-


24 माह के पूर्व 1000/-


24 माह के उपरांत, परन्तु 36 माह के पूर्व 1500/-


36 माह के उपरान्त 2500/-